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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर क्या कहा

 Punjab - Haryana: में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले 


इन दिनों दिल्ली की हवा काफी हद तक खराब हो चुकी है । इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता कभी खराब हो चुकी है । दिल्ली की वायु गुणवत्ता की खराब होने के एक बजे Haryana - Punjab भी है। हरियाणा पंजाब के किसान जो बची हुए पराली को जलाते है उसका सारा दुआ दिल्ली NCR ओर आस पास की जगे के लिए ठीक नहीं है । इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, समेत अन्य स्थानों के वातावरण के किए सही नहीं है । दीवाली के बाद से दिल्ली की हवा काफी दूषित हुए है । जिसका एक प्रमुख कारण हरियाणा - पंजाब द्वारा जलाई जाने वाली पराली है । 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों राज्यों को आदेश दिया था कि 10 दिनों के अंदर पराली जलाने की घटनाओं का विवरण शपथ पत्र के साथ दाखिल करना होगा ।

पराली जलाने के मामले 7 हजार के पर 

बीते दिनों पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं । बुधवार को पंजाब में 509 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए । इस के साथ की अकेले पंजाब में पराली जलाने के मामले 7621 पर हो चुके है । जिसमें सबसे अधिक संगरूर में 1388 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा फिरोजपुर में 954 मामले दर्ज हुए है । अमृतसर में भी पराली जलाने के 651 मामले दर्ज हुए। 

क्या कहना है पंजाब CM का ? 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम का कहना है कि पंजाब का धुआं लाहौर पहुंच रहा है । इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वाले पंजाब से भी पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। ओर जो पराली पाकिस्तान वाले पंजाब में जलाई जा रही है वो हवा के साथ पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली NCR जा रही है । 

केंद्र सरकार ने डबल किया जुर्माना ? 

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद से केंद्र सरकार ने किसानों पर पराली जलाने का जुर्माना दोगुना कर दिया है । इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर के दी है । अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 हजार का जुर्माना लग रहा है । 2 से 5 एकड़ पर 10000 हजार लग रहा है । ओर 5 एकड़ से अधिक जमीन बालों पर 30000 रुपए का जुर्माना बसूला जा रहा है । पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, ओर दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे । 


क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में ? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकारे वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती है तो कम से कम एक मुकदमा तो चलाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गई है ।

केंद्र, पंजाब ओर हरियाणा सरकार को याद दिलाया जाए कि प्रदूषणमुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है किसी नागरिक का प्रदूषण में रहना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारो का घोर उल्लंघन है । 

FAQ 

1. क्यों बढ़ रहा है दिल्ली का प्रदूषण ?

2. पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा में कितना जुर्माना ?

3. क्या सच में दिल्ली की हवा रहने लायक नहीं ?

4. सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर क्या कहा ?


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